Supreme Court का बड़ा आदेश:SIR सही है, चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से नाम हटाने-जोड़ने का पूरा अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए चुनाव आयोग के फैसले को संवैधानिक और वैध करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण का पूरा अधिकार है और केवल इसलिए इस प्रक्रिया को अवैध नहीं माना जा सकता कि यह सामान्य संशोधन प्रक्रिया से अलग है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और संविधान के…