शुक्र 31 जुलाई, 2026

अभियुक्त कैलाश को 10 वर्ष की कठोर कारावास

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अभियुक्त कैलाश को 10 वर्ष की कठोर कारावास

मुंगेली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जी.एस. कुंजाम द्वारा मुंगेली जिले के थाना लालपुर अपराध क्रमांक 80/2018 के द्वारा अभियुक्त कैलाश सिंह उर्फ कौशल सिंह को भा.दं.सं. की धारा 307 के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 25 आयुध अधिनियम 1959 के अपराध में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 27 आयुध अधिनियम 1959 के अपराध में 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से 14 मई 2019 को सजा दी गई। इस प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक श्री देवेंद्र पाण्डेय ने पैरवी की।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थियां मथुराबाई घटना दिनांक 18 मई 2018 को सुबह लगभग 5.30 बजे तालाब के पास छेना थापा रही थी, उसी समय उसके पति हेमंत सिंह ठाकुर पचरी में बैठकर नहा रहे थे, तभी गांव का अभियुक्त कैलाश सिंह ठाकुर आया और पुरानी बात को लेकर गंदी-गंदी गाली व जान सहित मारने की धमकी देते हुये हाथ में रखे धारदार तलवार से उसके पति हेमंत को मारपीट किया। जिससे उसके सिर, बांया भुजा, गर्दन में चोट आई, जिसका डॉक्टरी मुलाहिजा बाद एक्सरे, सीटी स्कैन कराया गया। डॉक्टर के क्यूरी रिपोर्ट के आधार पर भा.दं.सं. की धारा 307 जोड़ा गया। सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही से आरोपी के विरूद्ध पूर्ण रूप से अपराध सबूत पाये जाने से अभि. पत्र तैयार कर न्याय हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

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