दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की कैद
दुर्ग। नाबालिग लड़की को भगा ले जाने और शादी का झांसा देकर उसके साथ अनाचार करने के मामले में आरोपी युवक को सात साल कारावास की सजा कोर्ट ने दी है। इसमें सहयोगी युवती को भी छह साल की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश हरीश कुमार अवस्थी की अदालत में यह फैसला हुआ।अतिरिक्त लोक अभियोजन पुष्पारानी पाढ़ी के मुताबिक घटना 2 अप्रैल 2014 की है। छावनी थानांर्गत कैंप-1 तीन दर्शन मंदिर रोड निवासी आरोपी शहबाज खान ने एक 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को शादी करने का झांसा दिया। स्कूल में पढऩे वाली यह बालिका उसके झांसे में आ गई और वह आरोपी के साथ चली गई। आरोपी ने गुजरात में रखकर बालिका के साथ अनाचार किया और बाद में वह मुकर गया। साथ ही आरोपी ने पीडि़ता को वापस लाकर छोड़ दिया। घटना की जानकारी पीडि़ता ने अपने परिजनों को दी। उन्होंने छावनी थाने में आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई।