शुक्र 31 जुलाई, 2026

हाईकोर्ट ने जारी की सरकारी अस्पतालों के लिए गाइड लाइन

0

हाईकोर्ट ने जारी की सरकारी अस्पतालों के लिए गाइड लाइन

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों के लिए गाइड लाइन जारी की है। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही के एक मामले में सुनवाई करते हुए गाइड लाइन की प्रति राज्य शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।

सरकारी अस्पतालों के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार-सरकारी अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिए समिति का गठन

,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विशेषज्ञ चिकित्सा और राज्य स्तर के अस्पताल में आपातकालीन बेड रखें,गंभीर मरीज के भर्ती होते ही उसका उपचार शुरू करें,मरीज को बड़े अस्पताल में भर्ती करने के लिए आवश्यक उपकरणों से युक्त एबुंलेन्स की व्यवस्था हो,डाक्टर मरीज को व्यक्तिगत रूप से देखें,डाक्टर से अस्पताल आने और जाने का रिकार्ड देखा जाए,जिला और ब्लाक स्तर के अस्पतालों में प्रारंभिक उपचार की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए,एडमिशन और बेडहेड टिकट में मरीज का नाम, पता, बीमारी, उपचार का स्पष्ट रिकार्ड हो जिसे मेडिकल सुप्रीन्टेन्डेन्ट के पास सुरक्षित रखा जाए।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

हो सकता है आप चूक गए हों