महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला संपन्न

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महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला संपन्न

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर श्री नीरज कुमार बनसोड़ के अध्यक्षता में आज जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला संपन्न हुआ। कलेक्टर श्री बनसोड़ ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्ध संरक्षण, लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण और प्रतितोष के लिए तथा उससे संबंध एवं आनुषंगिक विषयों के नियमन के लिए कानून लागू किया गया है। इस कानून के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रिती खोखर चखियार ने महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न एवं निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। प्रशिक्षण सह कार्यशाला में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अजीत वसंत, अपर कलेक्टर द्वय श्री डी.के. सिंह एवं श्री ए.के. घृतलहरे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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