उर्वरक का विक्रय प्रतिबंधित
मुंगेली। अनुज्ञप्ति अधिकारी (उर्वरक) एवं उप संचालक कृषि ने उर्वरक गुण नियंत्रण 1985 के खण्ड 26 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 19(1) के अंतर्गत सेवा सह. समिति मर्या. लौदा के एस.एस.पी. जिंक एवं मे. गगन ट्रेडर्स अमोरा के एस.एस.पी. उर्वरक को जिले में भण्डारण/वितरण एवं प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। उल्लेखनीय है कि सेवा सह. समिति मर्या. लौदा के एस.एस.पी. जिंक एवं मे. गगन ट्रेडर्स अमोरा के एस.एस.पी. उर्वरक के लिये गये नमूना उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला लाभाण्डी रायपुर में अमानक स्तर का पाया गया।