शपथ पर अमल करने से होगा विश्व तम्बाकू निषेध दिवस सफल – कलेक्टर

शपथ पर अमल करने से होगा विश्व तम्बाकू निषेध दिवस सफल – कलेक्टर

जांजगीर-चांपा। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज जिला मुख्यालय के महंत बिसाहू दास गार्डन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर श्री नीरज कुमार बनसोड़, जिला पंचायत सीईओ श्री अजीत वसंत, एसपी श्रीमती माथुर ने व्हाईट बोर्ड पर हस्ताक्षर कर तंबाकू निषेध का संकल्प लिया एवं उपस्थित लोगो को भी प्रेरित किया। कार्यक्रम स्थल पर लोक नृत्य एवं गीत और विभिन्न प्रकार के पोस्टर के माध्यम से तंबाकू से होने वाली नुकसान से अवगत कराया गया एंव तंबाकू से परहेज के लिए प्रेरित किया। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विजय अग्रवाल ने कार्यालयों में लगने वाले तम्बाकू निषेध का बोर्ड की प्रति कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ व एसपी को सौंपा।

कलेक्टर श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने उपस्थित लोगों को तम्बाकू से परहेज करने एवं दूसरो को प्रेरित करने के लिए शपथ दिलाई। उन्होंने कहा शपथ पर अमल करने से ही तम्बाकू निषेध दिवस सफल होगा। शपथ केवल औपचारिक न रहे। तम्बाकू एक्ट का कड़ायी से पालन किया जाय। एसपी श्रीमती माथुर ने कहा तम्बाकू निषेध के पालन में पुलिस विभाग की दोहरी भूमिका है। पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी स्वयं तम्बाकू से परहेज करें। तम्बाकू का एक्ट का कड़ायी से पालन करवाने में प्रशासन की मदद करे। उन्होंने कहा कि तंबाकू अथवा तंबाकू से बने अन्य उत्पाद का उपयोग करने में महिलाओं की संख्या बढ़ते जा रही है। इसे रोकने के लिए जन जागरूकता आवश्यक है। जिला पंचायत सीईओ श्री वसंत ने भी लोगो को तम्बाकू से परहेज करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वयं का विश्लेषण कर एवं स्वस्थ्य जीवन शैली अपना कर तंबाकू के लत से मुक्ति पायी जा सकती है। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर अनिल जगत ने बताया कि तम्बाकू अथवा उससे बने अन्य उत्पाद के सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। फलस्वरूप हमारा शरीर रोगी हो जाता है। सिगरेट सेवन करने वाले के समीप बैठे लोग भी थर्ड स्मोकर की श्रेणी में आते हैं। उन्हे भी शारीरिक नुकसान होता है। डॉक्टर वी,के,पैगवार ने बताया तंबाकू एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर नशे की वस्तु का सेवन करना प्रतिबंधित है। इसी प्रकार धारा 5 के तहत तम्बाकू व तम्बाकू के अन्य उत्पाद के विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अधिनियम के उल्लंघन पर आर्थिक दण्ड का भी प्रावधान है। सीएमएचओ ने बताया कि तम्बाकू निषेध दिवस का आयोजन तम्बाकू से होने वाली हानि के प्रति लोंगों को जागरूक करने के लिए किया जाता है। आज के दिन सभी सभी शासकीय कार्यालयों व संस्थाओं में तम्बाकू निषेध की शपथ दिलाई जाएगी एवं तम्बाकू निषेध के लिए बोर्ड भी लगाया जाएगा। कार्यक्रम में एएसपी मधुलिका सिंह, डीपीएम श्री गिरीश कुर्रे, सिविल सर्जन डॉक्टर कुर्रे, जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स, नर्सिंग कालेज के प्रशिक्षणार्थी व विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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