जून माह के लिए केरोसिन का आबंटन
रायपुर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रचलित राशन कार्ड और हॉकर्स के लिए आगामी जून माह के लिए केरोसिन का आबंटन जारी कर दिया गया है। यह आबंटन उचित मूल्य दुकानवार ऑनलाइन जारी किया गया है।
इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा कलेक्टरों को पत्र जारी किया है, जिसके अनुसार नगरीय क्षेत्रों में समस्त राशनकार्ड धारियों के लिए अधिकतम 2 लीटर, ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के राशन कार्ड धारियों के लिए अधिकतम 3 लीटर तथा ग्रामीण के ही गैर अनुसूचित क्षेत्र के राशन कार्डधारियों के लिए 2 लीटर केरोसिन की पात्रता होगी।
यह आवंटन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्त आवंटन के अनुसार जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि ऐसे राशनकार्ड धारियों जिनके परिवार में एलपीजी गैस कनेक्शन है एवं राशनकार्ड डेटाबेस में जिनका आधार नम्बर प्रमाणीकृत है। ऐसे राशनकार्डों में एक नवम्बर 2016 से केरोसिन की पात्रता समाप्त की गई है। इन राशनकार्डों में माह जून 2019 में केरोसिन का आवंटन नहीं दिया गया है। खाद्य विभाग के संचालक ने सभी जिलों के खाद्य नियंत्रण एवं खाद्य अधिकारी को आबंटित केरोसिन का उठाव कराकर राशन कार्डधारियों को पात्रता अनुसार केरोसिन का वितरण कराने के निर्देश दिए हैं।