जिला दण्डाधिकारी द्वारा आलोक सिंह के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही

जिला दण्डाधिकारी द्वारा आलोक सिंह के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही

मुंगेली। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालयीन प्रक्रिया से गुजरने, सुनवाई करने एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 (ख) के तहत जिले के तहसील व थाना मुंगेली के ग्राम पुरान के आलोक सिंह पिता राजलल्लन सिंह को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया है। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर कहा है कि 24 घंटे के अंदर जिला मुंगेली एवं उनके सरहदी जिले क्रमश: कबीरधाम, बेमेतरा, बिलासपुर, बलौदा बाजार एवं डिंडौरी (म.प्र.) जिलों की सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए बाहर चले जायें। अनावेदक जिला दण्डाधिकारी न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना उपरोक्त जिलो की सीमाओं में इस आदेश के तामिल होने से 6 माह की अवधि तक किसी भी दशा में प्रवेश नहीं करेगा। पालन नहीं करने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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