आदर्श आचरण संहिता के पालन के लिए टीम का गठन होगा
जांजगीर-चांपा। लोकसभा निर्वाचन 2019 की अधिसूचना जारी होते आदर्श आचरण संहिता लाग हो जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार बनसोड़ के मार्गनिर्देशन में संपत्ति विरूपण अधिनियम के संबंध में कल बुधवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकाय के सीएमओ और राजस्व अधिकारियों की सयुंक्त बैठक ली गई। बैठक में सहायक कलेक्टर श्री राहुल देव एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री बजरंग दुबे ने भारत निर्वाचन के निर्देशों से उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया।
बैठक में बताया गया कि लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदर्श आचारण संहिता लागू होने की तिथि से होर्डिंग्स, विज्ञापन जो लोकधन एवं सार्वजनिक सम्र्पित्तयों पर लगाये गये हो, उन्हें आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। सार्वजनिक संपत्ति में किसी भी प्रकार का दीवार लेखन, पोस्टर, पेपर चिपकाना, कटआउट लगाना, होर्डिंग्स बैनर या अन्य किसी प्रकार से संपत्ति विरूपण को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तत्काल हटाया जाएगा। जिसकी सूचना निर्वाचन आयोग को भी दी जाएगी। समस्त सार्वजनिक स्थलों, भवनों में लगाये गये विज्ञापनों होर्डिंग्स कटआउट, पोस्टर, वाल राईंिटंग के सत्यापन एवं चिन्हांकन के लिए टीम का गठन किया जाएगा। आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही विज्ञापनों होर्डिंग्स कटआउट, पोस्टर, वाल राईंिटंग तत्काल हटाने की कार्यवाही की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के सुविधा एप के माध्यम से जुलूस, सभा, रैली आदि की अनुमति ऑनलाईन स्वीकृत की जाएगी। बैठक में मतदान केन्द्र में प्रवेश, मतदान दलो का गठन आदि के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।