राजस्व निरीक्षक निलंबित
जांजगीर-चांपा। कलेक्टर श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने बलौदा तहसील में पदस्थ राजस्व निरीक्षक श्री सोनाराम साहू को सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत निलंबित किया है। कलेक्टर कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर राजस्व निरीक्षक को 10 जनवरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया था। राजस्व निरीक्षक श्री साहू द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि श्री साहू द्वारा डभरा तहसील में पदस्थापना के दौरान भी सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा एवं तहसील कार्यालय डभरा को मुख्यालय निर्धारित किया गया है।