22 लोगों ने बिना अनुमति दुकानों के मूल स्वरूप में किया परिर्वतन,नोटिस
दुर्ग। इंदिरा मार्केट में नगर निगम स्वामित्व की निर्मित 22 दुकानों में आबंटितियों ने बिना अनुमति उसके मूलस्वरुप में परिर्वतन कर दुकानों के मध्य की दीवाल को हटाकर व्यवसाय कर रहे हैं। इस संबंध में आयुक्त लोकेश्वर साहू के निर्देश पर बाजार विभाग अधिकारी द्वारा सभी 22 दुकानदारों को 3 दिनों का नोटिस जारी कर 5 फरवरी को तामिल कराया है। नोटिस मिलने के बाद इंदिरा मार्केट के डी ब्लाक भूतल क्रं. 7-8 आबंटिती मंजूलता जैन और हेमन्त कुमार सवानी ने बीच दिवाल को हटाने की अनुमति का आवेदन निगम में जमा किया गया है। नगर निगम दुर्ग ने दुकानों को पुरानी स्थिति में लाकर इस कार्यालय को अवगत कराने निर्देशित किया गया है।
अन्यथा आबंटन निरस्त कर सीलबंद की कार्यवाही के लिए हिदायत दिया है। इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होगें। नगर पालिक निगम अधिनियम के अंतर्गत बिना अनुमति किराए की दुकान/भवन में स्थायी/अस्थायी परिर्वतन किए जाने पर ही आबंटित दुकान का आबंटन समाप्त किया जा सकता है और आबंटिती किसी भी प्रकार अदालती कार्यवाही के लिए अधिकृत नहीं हो सकता तथा उसे दुकान से बेदखल करने का पूरा अधिकार नगर निगम के पास है।