अभ्यर्थी 10 जनवरी तक ही जमा कर सकेंगे अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा

अभ्यर्थी 10 जनवरी तक ही जमा कर सकेंगे अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा

रायपुर। विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा आगामी 10 जनवरी को शाम 5 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को चुनावी खर्च संबंधी लेेखा प्रस्तुत करने के संबंध में आज यहां जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 50 रायपुर नगर उत्तर, 51 रायपुर नगर दक्षिण, 52 आरंग, और 53 अभनपुर के व्यय प्रेक्षक श्री प्रसुन काबरा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में चारों विधानसभाओं के अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की बैठक ली।

व्यय प्रेक्षक श्री प्रसुन काबरा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 28 लाख रूपए निर्धारित की गई है। सभी अभ्यर्थियों को आगामी 10 जनवरी तक अपने चुनावी खर्च से संबंधी लेखा विवरण निर्धारित प्रारूप में लेखांकन दल को प्रस्तुत किया जाना है। किसी अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता को लेखा प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई हो रही है तो सहायक व्यय प्रेक्षक और लेखा टीम के सदस्य उनकी पूरी मदद करेंगे। सभी अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक अपने चुनावी खर्च का विवरण लेखा टीम को प्रस्तुत किया जाए।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजु एस. ने कहा कि किसी अथ्यर्थी या उनके अभिकर्ताओं को लेखा प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई हो रही है तो वो जिला कलेक्टोरेट परिसर में स्थापित व्यय लेखा टीम के कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते है। लेखा टीम के सदस्य उनकी पूरी मदद करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी 10 जनवरी को शाम 5 तक अनिवार्य रूप से चुनाव में किए गए खर्च का लेखा प्रस्तुत करना है। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा नही करेंगे उनकी जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री विपिन मांझी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव पाण्डेय, व्यय लेखा टीम के सहायक नोडल अधिकारी श्री प्रशांत लाल, चारों विधानसभाओं के सहायक व्यय प्रेक्षक, लेखा टीम के सदस्य और अभ्यर्थी व उनके निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित थे।

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