मतदान कार्य में लापरवाही बरतने पर पीठासीन अधिकारी की एक वेतन वृद्धि रोकने निर्देश

मतदान कार्य में लापरवाही बरतने पर पीठासीन अधिकारी की एक वेतन वृद्धि रोकने निर्देश

मुंगेली। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी. सिंह ने मतदान केन्द्र क्रमांक 78-बदरा (ब) के पीठासीन अधिकारी श्री गौकरण प्रसाद कश्यप द्वारा मतदान की तारीख 20 नवम्बर 2018 को मॉकपोल का सीआरसी (क्लोज, रिजल्ट, क्लीयर) की प्रक्रिया किये बिना ही मतदान कार्य प्रारंभ करने के कारण असंचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिये। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर द्वारा अवगत कराया गया है, कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 29-बिल्हा के रिटर्निंग आफिसर द्वारा उन्हे कारण बताओ नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने हेतु निर्देशित किया गया था। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया। इसलिए उक्त कृत्य एवं लापरवाही के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के बने नियमों के तहत इनकी आगामी असंचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोका गया है।

संबंधित समाचार

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.