शुक्र 24 जुलाई, 2026

याचिका संशोधित कर पेश करने का आदेश

0

याचिका संशोधित कर पेश करने का आदेश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति और उनके द्वारा जांच के लिए गठित की गई एसआईटी व ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर छजकां प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी और धरमजीत सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका संशोधित कर पेश करने का आदेश दिया है.

बुधवार को मामले में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई में महाअधिवक्ता कनक तिवारी ने प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति पर शासन की तरफ से जवाब पेश किया. उन्होंने कहा कि यूपीएससी से अनुमोदन की के बाद डीजीपी के पद पर स्थाई नियुक्ति कर दिया है. वहीं याचिका में प्रभारी डीजीपी डीएम अवस्थी द्वारा विभाग में किये गए ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में महाअधिवक्ता ने कहा कि पुलिस स्थापना बोर्ड की अनुशंसा पर ट्रांसफर किये गए हैं. जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने आपत्ति जताते हुए पुलिस स्थापना बोर्ड पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलिस स्थापना बोर्ड में स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से इसके दस्तावेज मांगे और याचिकाकर्ता को संशोधित याचिका पेश करने के लिए कहा.

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

हो सकता है आप चूक गए हों