मतदान के लिए श्रमिको/कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश
मतदान के लिए श्रमिको/कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश
जांजगीर-चांपा। कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत अंतर्गत आने वाले सभी कारखानो/संस्थाओं में कार्यरत श्रमिको/कर्मचारियों के लिए मतदान दिवस मंगलवार 23 अप्रैल को अवकाश घोषित किया गया है। श्रम पदाधिकारी श्री व्ही के पटेल ने बताया कि कारखाना/संस्थाओं में कार्यरत श्रमिक/कर्मचारी मताधिकार से वंचित न हो, इसके लिए यह अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे संस्थान जहंा सप्ताह के सातो दिन कार्य किया जाता है, वहां प्रथम व द्वितीय पाली में दो-दो घंटे का अवकाश मतदान के लिए दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ श्रम विभाग मंत्रालय से जारी आदेश के परिपालन में श्रम पदाधिकारी ने जिले के कारखाना प्रबंधको को पत्र जारी कर सूचित किया है।
