गुरु 30 जुलाई, 2026

तम्बाकू नियंत्रण व बिक्री पर प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी

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तम्बाकू नियंत्रण व बिक्री पर प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी

मुंगेली। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (कोटपा एक्ट-2003) के अंतर्गत जिला स्तरीय अंर्तविभागीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला एवं जिला स्तरीय समन्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में नशा मुक्ति तम्बाकूयुक्त गुटखा बिक्री, धूम्रपान प्रतिबंध के संबंध में चर्चा की गई। कलेक्टर ने समस्त एसडीएम, ड्रग निरीक्षक एवं खाद्य निरीक्षकों को निर्देशित किया कि खुले में तम्बाकू बेचते पाये जाने पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि महाविद्यालय के प्राचार्यो के सहयोग से कालेज परिसर में पान, गुटखा बिक्री पर प्रतिबंध सुनिश्चित करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिला अस्पताल परिसर से पान ठेला हटवा दिया गया है।

नोडल अधिकारी डॉ. शिशुपाल सिंह सिदार ने बताया कि कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थलों सिनेमा घरों में धूम्रपान प्रतिबंधित है। उन्होने धारा 4, 5 एवं 6 के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री राजेश नशीने, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री तिर्की, एसडीएम मुंगेली श्री अमित गुप्ता, एसडीएम पथरिया डॉ. आराध्या कमार, एसडीएम लोरमी श्री सीएस ठाकुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सीपी आगरे, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री उत्कर्ष तिवारी सहित खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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