मंदबुद्धि पीडि़ता के साथ बलात्संग के मामले में आरोपी को 10 वर्ष को कठोर कारावास
मुंगेली। फास्टट्रेक कोर्ट/विशेष न्यायालय श्रीमती नीलिमा सिंह बघेल ने मानसिक रूप से अशक्त पीडि़ता के साथ बलात्कार के मामले में थाना सिटी कोतवाली मुंगेली के प्रकरण क्रमांक 275/16 में आरोपी मनहरण सिंह को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन में अपने समर्थन में 13 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराकर अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। उल्लेखनीय है कि प्रकरण की पीडि़ता पूर्णत: मानसिक रूप से अक्षम है एवं उसने न्यायालय के समक्ष कोई कथन नहीं किया किंतु न्यायालय ने विशेष प्रयास कर उसके इशारों एवं भावभंगिमाओं से उसके साथ अपराध होना प्रमाणित पाया। प्रकरण में विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित अन्य कई चिकित्सकों द्वारा पीडि़ता की भावभंगिमाओं की पुष्टि की गई। पीडि़ता को अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में सर्वोच्च न्यायालय एवं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी प्रतिकर/सहायता राशि देने की अनुशंसा की गई है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री देवेन्द्र पाण्डेय ने की।