सुप्रीम कोर्ट ने केस करने वाले को कोर्टरूम से निकाला, जजों को गालियां दीं और डॉक्यूमेंट्स फेंके

नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट में आज (शुक्रवार, 10 जुलाई को) तब अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए, जब एक याचिकाकर्ता ने आक्रामक तरीके से अपनी बात रखते हुए माननीय जजों को ही आदे्श देना शुरू कर दिया और कागजात पीठ की ओर उछाल कर फेंक दिए। अपने मामले की खुद पैरवी कर रहे याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में जज को गालियां भी दी। पिटीशनर की इस हरकत से कोर्ट भड़क गया और उसे कोर्ट रूम से निकालने का आदेश दे दिया। यह घटना जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के सामने हुई।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को कोर्ट रूम में हुई इस हरकत से खफा दो जजों की पीठ ने उस पिटीशनर को सुप्रीम कोर्ट से ज़बरदस्ती निकालने का आदेश दिया। दरअसल, याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी थी। जब उसके मामले की सुनवाई होने लगी तो उसने पीठ को आदेश देना शुरू कर दिया। यह देखकर कोर्ट दंग रह गया। कोर्ट रूम का माहौल तब और ड्रामैटिक हो गया जब पिटीशनर बहुत आक्रामक होकर अपनी बातें रखने लगा।

इस व्यवहार से हैरान होकर जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा, “आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं?”

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जवाब में, प्रताप ने कहा,

“मेरी तरफ से बस इतना ही। सब कुछ रिकॉर्ड पर है।”

उन्होंने जल्द ही केस फाइल हवा में उछालकर और खुली कोर्ट में गालियां देकर टकराव बढ़ा दिया। सिक्योरिटी स्टाफ तुरंत हरकत में आया और उन्हें कोर्टरूम से हटा दिया।

बेंच का पास किया गया ऑर्डर, जिसे बाद में दिन में टॉप कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया, उसमें घटनाओं का ब्यौरा दिया गया था।

ऑर्डर में कहा गया, “जब यह मामला उठाया गया, तो मिस्टर प्रबल प्रताप, जो इस मामले में दोनों पिटीशनर्स की तरफ से पिटीशनर-इन-पर्सन के तौर पर पेश हुए थे, उन्होंने केस पेश करने के बजाय, बेतुकी और असंसदीय बातें कहीं।”

कोर्टरूम प्रोटोकॉल तोड़ने के बावजूद, कोर्ट ने सज़ा देने वाली कार्रवाई के मामले में नरम रवैया अपनाने का फैसला किया। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, “हालांकि, ऊपर बताए गए पिटीशनर की हालत को देखते हुए, हम उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने का प्रपोज़ल नहीं रखते हैं।”

इलाहाबाद हाई कोर्ट के अप्रैल 2026 के फैसले को चुनौती देने वाले केस के लीगल मेरिट पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे “उसमें दखल देने का कोई अच्छा ग्राउंड नहीं मिला।

इसलिए अपील खारिज कर दी गई।

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