घोषणा उपरांत पुस्तिकाओं, पोस्टरों के मुद्रण पर निर्बन्धन के संबंधी निर्देश
अम्बिकापुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सारांश मित्तर ने बताया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में मुद्रण के संबंध में कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों मुद्रित या प्रकाशित नहीं करने और नहीं कराने के निर्देश दिए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसको स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है तथा उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज के एक प्रति सहित उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को तथा किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है। जिला मजिस्टे्रट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है। इस धारा के प्रयोजनों के लिए दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियांं बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बात जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है और मुद्रक पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा तथा निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलत: प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टयों का केवल, आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ता या कार्यकर्ताओं को चर्चा संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अंतर्गत नहीं आता, जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से जो दो हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।