DGCA का विमानन कंपनियों को निर्देश, मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को विमान से उतार दे

मुंबई। विमानन क्षेत्र के नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA ) ने विमान यात्रियों के लिये कोरोना संबंधी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिये सभी कंपनियों से शनिवार को कहा कि वे बार-बार चेतावनी के बाद भी सही से मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को उड़ानों से उतार दें। नियामक ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को अनियंत्रित मानने का भी निर्देश दिया है। नियामक ने यह दिशानिर्देश ऐसे समय जारी किया है, जब देश के कुछ हिस्सों में कोरोना के मामले पुन: बढ़ने लगे हैं। इससे कुछ दिनों पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने विमानों में यात्रियों के सही से मास्क नहीं पहनने पर कड़ा रुख अख्तियार किया था।

अदालत ने सभी विमानन कंपनियों और डीजीसीए को दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिये कहा था। डीजीसीए ने शनिवार को जारी एक परिपत्र में हवाईअड्डा परिचालकों से भी कहा कि वे यात्रियों के द्वारा सही से मास्क पहनने तथा सामाजिक दूरी का पालन किया जाना सुनिचित करें।

DGCA ने कहा कि ऐसा संज्ञान में आया है कि हवाई यात्रा करने वाले कई यात्री कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। इसमें सही से मास्क नहीं पहनना भी शामिल है। डीजीसीए ने कहा, यदि कोई यात्री बार-बार चेतावनी दिये जाने के बाद भी सही से मास्क नहीं पहनता है, तो उसे उड़ान से उतार दिया जाना चाहिये। विमान के उड़ान भरने के बाद यदि कोई यात्री मास्क सही से नहीं पहनता है या सामाजिक दूरी का पालन नहीं करता है, तो उसे अनियंत्रित यात्री माना जाना चाहिये।

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