आईपीएस भोजराम पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

आईपीएस भोजराम पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

दुर्ग। राजभवन में पदस्थ आईपीएस भोजराम के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. न्यायाधीश रामजीवन देवांगन ने वारंट को तामिल कराने आईजी को पत्र लिखने आदेश दिया है.

एक विचाराधीन प्रकरण में स्वतंत्र गवाहों का बयान पूरा हो चुका है. विवेचना अधिकारी के अलावा राजपत्रित अधिकारी तत्कालीन सीएसपी भोजराम पटेल का बयान होना बाकी है. पटेल को उपस्थित होने न्यायालय 4 बार नोटिस जारी कर चुका है. डेढ़ वर्ष पहले आदित्य नगर निवासी के.ज्योति की हत्या उसके पति टी. याकुब ने गला घोट कर की थी. पारिवारिक विवाद के कारण ज्योति अपने पिता के घर आ गई थी. घटना के दिन आरोपी पत्नी से बातचीत करने के बहाने ससुराल आया. आधी रात दोनों पति-पत्नी छत पर बातचीत कर रहे थे. इसी बीच दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी ने अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी.

आरोपी शव को सीढ़ी के ग्रिल में फंदा तैयार कर लटकाने का प्रयास कर रहा था. इसी बीच परिवार वालों की नजर पडऩे पर वह भाग खड़ा हुआ. विवाह को केवल तीन माह होने के कारण पुलिस ने मजिस्ट्रेट से पंचनामा कराया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और आरोपी के माता व पिता के खिलाफ धारा 304 का मामला दर्ज कर चालान पेश किया था.

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