विशाखा समिति ने सहायक श्रमायुक्त शोएब काजी को बताया दोषी

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विशाखा समिति ने सहायक श्रमायुक्त शोएब काजी को बताया दोषी

रायपुर. सहायक श्रम आयुक्त शोएब काजी के खिलाफ कार्यालय में पदस्थ एक महिला की शिकायत पर गठित की गई विशाखा जांच समिति की जांच पूरी हो गई है. समिति ने जांच के बाद पीडि़ता की शिकायत को सही पाते हुए काजी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है. समिति ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं धारा 13(3)(।)(।।) के प्रावधान अनुसार दंडित किये जाने एवं अधिनियम की धारा, 15(ए)(बी)(डी)(ई) के तहत शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा की है.

काजी के खिलाफ उनके कार्यालय में काम करने वाली एक महिला ने मौदहापारा धाना में शिकायत दर्ज कराई थी. थाना के द्वारा इस मामले में विभाग को विशाखा कमेटी से जांच कराने के लिए श्रमायुक्त को पत्र लिखा था. उपश्रमायुक्त एसएल जांगड़े ने जांच की जिम्मेदारी उपश्रमायुक्त सविता मिश्रा को दी. सविता मिश्रा के नेतृत्व में 6 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी जांच शुरु की. समिति ने शिकायतकर्ता का बयान लिया साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी साक्ष्य व 5 गवाहों की सूची और लिखित बयान के आधार पर समिति ने आरोपीगणों पर आरोप तय किये.

प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. समिति द्वारा आरोपीगण को 4 बार मुख्य आरोपी काजी को समिति ने अवसर दिया लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए जिसके बाद समिति ने 29 अक्टूबर को मुख्य आरोपी का अवसर समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया. जिसके बाद समिति द्वारा सभी दस्तावेजों और बयानों का परीक्षण कर शिकायत को प्रमाणित पाया. समिति ने अपनी अपनी अनुशंसा के साथ जांच रिपोर्टअवर सचिव श्रम विभाग, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, उपश्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त को भेज दिया है.

00 महिला कर्मचारी ने की थी शिकायत

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