नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र और ईसीआई को नोटिस जारी किया। याचिका में मांग की गई है कि यदि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में NOTA के पक्ष में अधिकतम वोट पड़े हैं तो चुनाव आयोग को चुनाव परिणाम को रद्द करने के लिए निर्देश देने चाहिए।
याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने इस मांग पर सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर इस मांग को मान लिया जाता है तो ऐसी सीटों पर किसी का प्रतिनिधित्व नहीं रह पायेगा। तो सदन कैसे काम करेगा?