Balasore Train Accident: अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR, रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज, दुर्घटना नहीं साजिश भी संभव, CBI जांच की सिफारिश

न्यूज़ डेस्क। ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण ट्रेन हादसे के बाद अब ट्रैक बहाल हो चुका है। 51 घंटों के बाद उसी ट्रैक से कई ट्रेनें गुजर चुकी है। लेकिन अभी भी वहां का मंजर लोगों के अंदर दहशत भर देने वाला है। इस बीच रेल हादसे के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया था कि रेलवे बोर्ड ने इस हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। वहीं अब सोमवार को अब बालासोर ट्रेन दुर्घटना में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153, 154 और 175 के तहत कटक में सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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बालासोर जीआरपीएस के एसआई पापु कुमार नाइक की शिकायत के बाद पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इससे पहले रेल हादसे को लेकर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि हादसे में ‘लापरवाही के कारण मौतें हुईं और लोगों के जीवन को खतरे में डाला गया’।

बालासोर हादसे की जांच शुरू हो गई है। हालांकि अब तक इस भीषण हादसे की वजह सिग्नल के इंटरलॉकिंग सिस्टम में आई खामी को माना जा रहा है। लेकिन पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने इस हादसा नहीं बल्कि साजिश बताया है।

उन्होंने अपने बयान में दावा करते हुए कहा कि मुझे 100 फिसदी से ज्यादा यकीन है कि यह दुर्घटना साजिश के तहत हुई है। उन्होंने कहा, “कुछ ही सेकंड्स में एक के बाद एक दुर्घटना होना मुझे व्यापक योजना लगती है। त्रिवेदी के मुताबिक रेलवे प्रणाली में एक साथ इतने संयोग नहीं होते हैं।

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