नई दिल्ली। जल्द ही भारत में बिकने वाली गाड़ियां सेफ्टी के मामले में पहले से बेहतर होने जा रही हैं। सरकार जल्द ही फ्रंट सीट में पैसेंजर साइड एयरबैग को सभी गाड़ियों के लिए अनिवार्य करने जा रही है। खास बात है कि यह नियम महंगी और सस्ती, सभी कारों पर लागू होगा। बता दें कि भारत में बिकने वाली सभी कारों के लिए डाइवर साइड एयरबैग 1 जुलाई 2019 से अनिवार्य है।
रिपोर्ट के मुताबिक, व्हीकल स्टैंडर्ड की सर्वोच्च टेक्नीकल कमेटी ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया है और सरकार ने सुरक्षा फीचर्स में किए जाने वाले बदलावों को देखते हुए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS) में संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि दुनियाभर में इस बात को लेकर आम सहमति है कि गाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा के उपाय होने चाहिए, ताकि किसी हादसे स्थिति में यात्रियों का जीवन सुरक्षित रहे।
सरकार ने यह साफ कर दिया है कि लागत की परवाह किए बिना गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सड़क परिवहन मंत्रालय इस टाइमलाइन पर काम कर रहा है कि नए नियम कबसे लागू किए जाएं। सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए एक साल का समय पर्याप्त होगा। इसके अलावा सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए प्राइवेट और कमर्शियल कारों में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम में मैनुअल सिस्टम भी शामिल करने की तैयारी में है।
सरकार ने 1 जुलाई 2019 को सभी कारों में 5 तरह के सेफ्टी फीचर्स लगाना अनिवार्य किया था। इन पांच फीचर्स में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), ड्राइवर एयरबैग, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रिवर्स पार्किंग अलर्ट सिस्टम शामिल हैं। हालांकि इन फीचर्स के बावजूद पैसेंजर्स अभी भी पूरी तरह सेफ नहीं कहे जा सकते। किसी बड़े हादसे में को-पैसेंजर के गंभीर रूप से घायल होने या जान जाने का खतरा बना रहता है।