छत्तीसगढ़ में अब प्लास्टिक के निर्माण पर रोक

छत्तीसगढ़ में अब प्लास्टिक के निर्माण पर रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनहित में एक और बड़ा फैसला लिया है। खाने-पीने की चीजों को रखने के अलावा विज्ञापन के लिए प्लास्टिक के इस्तेमाल और निर्माण पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 के तहत सरकार ने इसे लागू किया है. नियम का परिपालन के लिए पर्यावरण संरक्षण मंडल ने राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है.

राज्य सरकार ने अभी तक प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब इसके निर्माण पर भी रोक लगाई गई है. इस नियम के प्रभावशील होने के साथ कप, प्लेट, गिलास और विज्ञापन के लिए फ्लेक्स, बैनर, फोम, होर्डिंग के निर्माण पर प्रतिबंधित लगाया गया है.वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन की प्लास्टिक के घातक परिणाम को लेकर सामने आई रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इसके साथ ही सरकारी आयोजन, कार्यालय, स्थल, सार्वजनिक कैटरिंग में भी प्लास्टिक या फोम की सामाग्री का इस्तेमाल नहीं होगा.केवल रिसायकिल होने वाले प्लास्टिक का ही इस्तेमाल होगा. लेकिन राज्य के पयार्वरण संरक्षण मंडल से अनिवार्य पंजीकरण कराना होगा. प्लास्टिक के रिसायकल के लिए मानक चिन्हों के इस्तेमाल के साथ ही अनुमति मिल सकेगी.

संबंधित समाचार

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.