INDIA नाम रखने पर 26 विपक्षी दलों के खिलाफ पुलिस में शिकायत, थाने पहुंचा गठबंधन I.N.D.I.A का नाम

नई दिल्ली। बेंगलुरु में जमा हुई 26 विपक्षी पार्टियों की ओर से चुनावी गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखने का मामला थाने पहुंच गया है। इसको लेकर दिल्ली के बाराखंभा रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन 26 पार्टियों ने राजनीतिक फायदे के लिए I.N.D.I.A नाम का अनुचित इस्तेमाल किया है। गौरतलब है कि मंगलवार को बेंगलुरु में बीजेपी विरोधी 26 विपक्षी पार्टियों ने अपने राजनीतिक गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखने का ऐलान किया था।

INDIA नाम के इस्तेमाल के खिलाफ पुलिस शिकायत न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक 26 विपक्षी दलों के खिलाफ बाराखंभा रोड थाने में ‘INDIA नाम के अनुचित उपयोग और चुनावों में अवांछित प्रभाव और दिखावे के लिए उक्त नाम के इस्तेमाल के लिए’ शिकायत दर्ज हुई है। उचित कार्रवाई की मांग यह शिकायत डॉक्टर अविनाश मिश्रा के अनुरोध पर दर्ज की गई है, जिसमें इन दलों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई है।

गौरतलब है कि विपक्षी दलों ने यह I.N.D.I.A नाम पांच शब्दों इंडियन, नेशनल, डेवलपमेंटल, इंक्लूसिव,अलायंस को मिलकार रखा है। राज्य-चिह्न कानून का उल्लंघन-शिकायतकर्ता शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि I.N.D.I.A नाम एम्ब्लम ऐक्ट का उल्लंघन है। इस कानून के तहत कोई भी अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए INDIA नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।

एम्ब्लम ऐक्ट क्या है? प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के तहत इसकी धारा-3 में इसमें दिए गए कुछ राष्ट्र चिन्हों और नामों के अनुचित उपयोग पर निषेध है। अनुचित उपयोग पर यह निषेध कारोबार, पेशा, डिजाइन, पेटेंट शीर्षक के लिए इस्तेमाल करने पर लागू होता है। केंद्र सरकार कुछ मामलों में शर्तों के आधार इसके इस्तेमाल की इजाजत दे सकती है। इस कानून के अनुसार वर्तमान कानून के बावजूद लोगों को केंद्र की सरकार या उसके लिए अधिकृत किए गए किसी पदाधिकारी की पूर्व इजाजत के बगैर लिस्ट मे शामिल किसी नाम या प्रतीक चिन्ह या उस जैसे दिखने वाले या उसके नकल के इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी।

संबंधित समाचार

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.