आरक्षण मामले में फिर समय मांगे जाने पर हाईकोर्ट की फटकार
बिलासपुर। हाईकोर्ट में अनुसूचित जाति का आरक्षण कम करने के खिलाफ पेश याचिका में महाधिवक्ता ने चुनाव आचार संहिता व सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगने के कारण सुनवाई बढ़ाने की मांग की। इस पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने नाराजगी जताते हुए शासन को फटकार लगाई है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट में पेश एसएलपी के दस्तावेज 11 अप्रैल को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले के ओआइसी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। वर्ष 2012 में राज्य सरकार ने जातिगत जनगणना के बाद प्रदेश में अनुसूचित जाति का आरक्षण 16 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया था। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाया गया। अजा वर्ग का आरक्षण घटाने के खिलाफ गुरु घासीदास साहित्य अकादमी, सतनाम सेवा संघ समेत अन्य समितियों ने अलग-अलग याचिका दाखिल की।