लाउड स्पीकर की अनुमति हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकृत

लाउड स्पीकर की अनुमति हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकृत

मुंगेली। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने लोकसभा निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों को समय-समय पर रैली जुलूस निकालने एवं सभा के लिए लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति हेतु अनुविभाग क्षेत्र में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया है कि आमसभा की अनुमति प्रदान करते समय तिथि, स्थान, किस समय से किस समय तक विषयों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। इसी प्रकार रैली या जुलूस की अनुमति देते समय प्रारंभ होने का समय व स्थान तथा समाप्त होने का समय व स्थान एवं सम्पूर्ण रूट का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। लाउड स्पीकर की अनुमति आमसभा के निर्धारित समय हेतु दिया जाये तथा यदि कोई व्यक्ति वाहन में लाउड स्पीकर की अनुमति मांगता है तो उसे वाहन चलाते समय ही अनुमति दिया जाये। वाहन को कहीं खड़ी होकर लाउड स्पीकर प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाये।

वाहन में लाउड स्पीकर का उपयोग अस्पताल व स्कूल के पास न किया जाये। किसी भी दल या व्यक्ति को किसी कार्यालय से या किसी घर से लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी जाये। सभा की अनुमति देते समय जिस संस्था (निजी या शासकीय) का मैदान है, तो उस संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही आमसभा की अनुमति दी जाये। किसी भी प्रकार के वाहनों (4 पहिया, 3 पहिया, 2 पहिया) की रैली की अनुमति नहीं दी जाये। एक ही समय पर यदि एक ही स्थान पर आमसभा या एक ही रूट से रैली निकालने की अनुमति के लिये यदि एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते है तो पहले जिसने आवेदन दिया हो उसे अनुमति प्रदान करें, परन्तु यह भी देखें कि सबको समान अवसर मिले। एक आदेश में केवल एक सभा या एक रैली से अधिक की अनुमति न दी जाये।

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