निर्वाचन व्यय, अनुमति एवं आदर्श आचरण संहिता के संबंध में जानकारी दी गई

निर्वाचन व्यय, अनुमति एवं आदर्श आचरण संहिता के संबंध में जानकारी दी गई

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक ली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की सहमति से निर्वाचन व्यय के लिए सामाग्रियों का दर निर्धारण किया । आदर्श आचरण संहिता की जानकारी दी गई तथा वाहन, जुलूस आदि की अनुमति की प्रक्रिया से अवगत करया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की सहमति से निर्वाचन व्यय निर्धारण के लिए प्रचार-प्रसार आदि से संबंधित सामाग्रिंयो का दर निर्धारण किया। इसमें चाय, नास्ता, भोजन, टेंट, स्वागत द्वार, पाम्पलेट, पोस्टर, होर्डिंग्स, आडियो-वीडियो सीडी, मीडिया में जारी विज्ञापन आदि का दर निर्धारित किया गया। इसी प्रकार आदर्श आचरण संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बजरंग दुबे ने बताया कि जुलूस, रैली ध्वनि विस्तारक यंत्र, वाहन आदि की अनुमति आवश्यकत होगी। अनुमति के लिए सुविधा एप के माध्यम से आवेदन ऑनलाईन स्वीकार किया जाएगा। सुविधा एप के उपयोग के बारे में पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी गयी। बैठक में बताया गया कि सुविधा एप का यूआरएल एचटीटीपी://सुविधा डॉट जीओव्ही डॉट इन है। इस एप में चाही गई जानकारी के साथ सुसंगत दस्तावेज को स्केन कर अपलोड करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर नियमानुसार स्वीकृति दी जाएगी। बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं निर्वाचन से सबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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