मतदान केन्द्रों के भीतर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं होगी

मतदान केन्द्रों के भीतर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं होगी

जांजगीर-चांपा। लोकसभा निर्वाचन में मतों की गोपनीयता को बनाये रखने के लिए निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्रों के भीतर आयोग के द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को कैमरा से अथवा मोबाइल फोन या अन्य किसी भी साधन से किसी भी तरह की वीडियो रिकार्डिंग और फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं होगी। आयोग के द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा वीडियो रिकार्डिंग या फोटोग्राफी करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के तहत कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज बनसोड़ ने अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने तथा समस्त राजनितिक दलों को इसकी लिखित में सूचना देने के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिये हैं।

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