वाहन चेकिंग के दौरान बोलेरो में मिला गांजा, 3 युवक गिरफ्तार
कांकेर। गांजा तस्करी में तीन आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत कोर्ट ने 15 -15 का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीनों आरोपियों को तीन-तीन साल की अतिरिक्त सजा कटानी पड़ेगी। तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के निवासी है। शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह नरेटी ने बताया कि आरोपी जयसिंह सूर्यवंशी, भगवान सिंह साहू , धर्मेंद्र विश्वकर्मा एवं एक नाबालिग बोलेरो वाहन से गांजा तस्करी कर रहे थे।
कांकेर पुलिस दूध नदी पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। आरक्षक शक्ति सिंह ने वाहन क्रमांक एमपी 40 टी 0501 को रोका तो उसमें चार युवक सवार थे। पुलिस ने पूछताछ किया तो किसी प्रकार का संतोष जनक जवाब नहीं दिए। पुलिस ने संदेह होने पर वाहन की चेकिंग की तो बोलेरो की छत काफी उंची दिखी और लोहे की प्लेट छत में वेडिंग किया गया था। पुलिस ने उसकी जांच की तो अंदर 45 नग पैकेट में करीब 73 किलो गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजा की कीमत लगभग 2.30 लाख रुपए थी। गांजा का परीक्षण कराने के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने विशष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस हेमंत सराफ के कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने गवाहों के बयान और पुलिस के कथन पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। कार्ट ने धारा 20बी (2सी) एनडीपीएस में तीनों आरोपियों को 15-15 साल का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर तीनों आरोपियों को तीन-तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। इस मामले में एक नाबालिग युवक भी पकड़ा गया था।