नगरीय निकायों में लीजहोल्ड के आवासीय प्रकोष्ठ हो सकेंगे फ्रीहोल्ड

नगरीय निकायों में लीजहोल्ड के आवासीय प्रकोष्ठ हो सकेंगे फ्रीहोल्ड

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव डहरिया के निर्देशों पर नगरीय क्षेत्रों में लीज पर आवासीय भू-खण्डधारकों को फ्रीहोल्ड करने के लिए नगरीय निकायों को नियम-प्रक्रिया संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे भिलाई, भिलाई-चरौदा, कोरबा, बिलासपुर आदि नगरीय निकाय जिनका निर्माण साडा/विकास प्राधिकरण के विघटन के बाद हुआ है, उनमें हाउसिंग बोर्ड की तर्ज पर, वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर नगरीय निकायों द्वारा लीज पर आवंटित भू-खण्डों को फ्रीहोल्ड किया जाएगा।

इससे नगरीय निकायों के नागरिकों को लीज पर आवंटित भू-खण्डों के लिए प्रतिवर्ष भूभाटक जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही लीज अवधि खत्म होने पर नवीनीकरण नहीं करना पड़ेगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अधिकारियों ने आज बताया कि 600 वर्गफुट तक के निर्मित क्षेत्रों के भू-खण्डों, भवनों पर संपरिवर्तन प्रभार शुल्क अर्थात प्रचलित कलेक्टर गाईडलाईन दर का 1.10 प्रतिशत शुल्क देय नहीं होगा, किन्तु आगामी 10 वर्षों की कालावधि तक प्रचलित दर पर आंकलित भूभाटक का भुगतान करना होगा। कुल निर्मित क्षेत्रफल 600 वर्गफुट से अधिक होने पर नियमानुसार संपरिवर्तन शुल्क, आगामी 10 वर्षों की कालावधि तक प्रचलित दर पर आंकलित भूभाटक देय होगा। आवेदक को स्वयं के व्यय पर रजिस्ट्री करानी होगी।

नगरीय निकायों के नागरिक जो पिछले कई वर्षों से लीज होल्ड आवासीय भू-खण्डों को फ्रीहोल्ड करने की मांग कर रहे थे, उन्हें अब इसका सुखद परिणाम तुरंत मिलेगा। अब वे अपने आवासीय भू-खण्ड के भू-स्वामी हो जाएंगे।

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