मुख्यालय में निवास नहीं करने पर जा सकती है नौकरी-कलेक्टर
धमतरी। कलेक्टर रजत बंसल की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर बंसल ने कहा कि मुख्यालय में निवास नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की विभागीय जांच एवं सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ एएनएम एवं आरएचओ को मुख्यालय में रहने का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए एफिडेविड प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर के निर्देशों के बावजूद धमतरी विकासखण्ड के 14, कुरूद के 23, मगरलोड के 6 तथा नगरी विकासखण्ड के तीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों में मुख्यालय में निवास नहीं करना पाया गया है। इस संबंध में विभागीय जांच किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को अपने-अपने मुख्यालय में रहना अनिवार्य होगा। मुख्यालय में नहीं रहने पर आसपास के पांच किलोमीटर के दायरे में निवास कर सकते हैं। आदेश के बावजूद 46 से अधिक एएनएम एवं आरएचओ इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग स्वयं कलेक्टर द्वारा किया जाकर संबंधितों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।्रजिले में संस्थागत प्रसव एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रहीं हैं।