रसौटा में संचालित अवैध शराब फैक्ट्री के विरूद्ध की गई कार्रवाई

रसौटा में संचालित अवैध शराब फैक्ट्री के विरूद्ध की गई कार्रवाई

बलौदाबाजार। लोकसभा निर्वाचन के लिए आचार संहिता लागू होने के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर आबकारी, राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने आज संभागीय उड़नदस्ता टीम के साथ छापामार शैली में दबिश देकर रसौटा गांव में अवैध शराब के एक बड़े काले कारोबार का पर्दाफाश किया। टीम ने आरोपी के यहां से 15 लीटर कच्ची महुआ हाथ भ_ी शराब एवं 7000 किलोग्राम महुआ लाहन सहित पानी टंकी, गैस सिलेण्डर एवं शराब बनाने के उपकरण सहित अन्य सामग्री जब्त की है और आरोपी को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। टीम का नेतृत्व सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री रतन सिंह नागेश एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महेश मयानी ने किया।

एसडीएम सुश्री लवीना पांडेय एवम जिला आबकारी अधिकारी श्री तोमर ने बताया कि छापामार कार्रवाई में ग्राम रसौटा में आरोपी राजेश साय पिता प्रेमदास साय उम्र-43 वर्ष के घर से 15 लीटर कच्ची महुआ हाथ भ_ी शराब एवं 7000 कि.ग्रा. महुआ लाहन (300 ली. के 11 नग पानी टंकी में, 200 ली. के 05 नग पानी टंकी में, 2500 ली. के 01 नग पानी टंकी में तथा 40 ली. के 05 नग टीन में महुआ लाहन), 13 नग गैस सिलेंडर एवं 04 सेट शराब बनाने का औजार बरामद किया गया। आरोपी को आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) च, 34 (2) 59 के तहत गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया।

मौके पर बरामद 13 गैस सिलेंडर को खाद्य निरीक्षक श्री कमल अग्रवाल द्वारा जप्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्राम अछौली, खैरा में भी आबकारी विभाग की टीम द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। शराब के अवैध निर्माण, विक्रय, परिवहन, आधिपत्य अथवा मदिरा दुकानों में ओवर रेट, बिल नहीं दिए जाने आदि अनियमितता की शिकायत के लिए आबकारी विभाग द्वारा टोल फ्री नम्बर 14405 जारी किया गया है। उक्त टोल फ्री नम्बर के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

00 15 लीटर हाथ भ_ी कच्ची महुआ शराब एवं महुआ लाहन जब्त

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