नलकूप खनन पर प्रतिबंध

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नलकूप खनन पर प्रतिबंध

मुंगेली। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता के प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1988 क्रमांक 3 1987 की धारा-3 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण मुंगेली जिला को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यंत जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।

कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा है कि सार्वजनिक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण मुंगेली जिला में आगामी आदेश पर्यंत सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में एवं शासकीय योजनाओं के अंतर्गत होने वाले नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी अधिकृत किया है। नलकूप खनन संबंधी अनुमति हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के कार्यालय में 2 रूपये मात्र शुल्क जमा कर कार्यालयीन समयावधि में आवेदन एवं दस्तावेज जमा करना होगा।

00 अनुमति प्रदान करने प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त

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