मंदबुद्धि पीडि़ता के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा
मुंगेली। विशेष न्यायालय नीलिमा सिंह बघेल ने मानसिक रूप से अशक्त पीडि़ता के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी मनहरण सिंह को 10 वर्ष के कारावास की और एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण की पीडि़ता पूर्णत: मानसिक रूप से अक्षम है एवं उसने न्यायालय के समक्ष कोई कथन नहीं किया, लेकिन न्यायालय ने विशेष प्रयास कर उसके इशारों एवं भावभंगिमाओं से उसके साथ अपराध होना प्रमाणित पाया।
प्रकरण में विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित अन्य कई चिकित्सकों द्वारा पीडि़ता की भावभंगिमाओं की पुष्टि की गई। पीडि़ता को अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में सर्वोच्च न्यायालय एवं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी प्रतिकर/सहायता राशि देने की अनुशंसाकी गई है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र पाण्डेय ने की।