नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने देश में कोराना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्को पर लगे प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्णय लिया है।
गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस प्रतिबंधों पर कहा है कि सभी स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेन सेवाओं को अनलॉक 2 में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा।
#अनलॉक 2 के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की
* स्कूल, कॉलेज 31 जुलाई तक बन्द रहेंगे
* अंतराष्ट्रीय उड़ाने, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे
*बड़ी भीड़ वाली समाजिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों की अभी इजाज़त नहीं
*रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा pic.twitter.com/X2FE2Gs1OX— भारत न्यूज़ सर्विस #मीडिया और समाचार कंपनी (@LinkBharatnews) June 30, 2020
पूरे देश में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू अनलॉक 2 में भी लगा रहेगा, केवल जरूरी सेवाएं उससे बाहर होंगी। कोविड-19 निरूद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा, साथ ही जिला प्रशासन जोन का निर्धारण करेगा। अनलॉक 2′ में राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद संबंधी आयोजन और अन्य बड़े जमावड़े वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।