The Kerala Story : ‘देश के अन्य हिस्सों में चल रही ‘केरला स्टोरी’, फिर बंगाल में बैन क्यों’: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगला और तमिलनाडु की सरकार को नोटिस जारी किया है। ये वो 2 राज्य हैं, जहाँ ‘The Kerala Story’ को प्रतिबंधित किया गया है। फिल्म के निर्माताओं ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जहाँ पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी TMC सरकार ने ही इसे बन कर दिया, तमिलनाडु के मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने इसे बैन कर रखा है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ अब इस मामले को बुधवार (10 मई, 2023) को सुनेगी।

फिल्म के निर्माता ‘Sunshine Pictures’ की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि कैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि ये फिल्म एक समुदाय विशेष के खिलाफ है और इसे दिखाए जाने से कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने बताया कि 3 दिन बिना किसी समस्या के फिल्म चली, फिर भी इसे बैन कर दिया गया। वहीं तमिलनाडु में धमकियों के कारण थिएटरों ने इसे निकाल दिया, फिल्म ‘शैडो बैन’ का सामना कर रही है।

वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कॉन्ग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी वकील के रूप में पेश हुए, जिन्होंने कहा कि इस फिल्म के संबंध में सभी मुद्दों पर हाईकोर्ट जाने बोला गया है और इस मामले में भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। CJI चंद्रचूड़ ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि फिल्म देश भर में रिलीज हुई है और पश्चिम बंगाल शेष भारत से अलग नहीं है। उन्होंने पूछा कि जब देश के अन्य हिस्सों में फिल्म चल सकती है, फिर पश्चिम बंगाल में क्या समस्या है?

DY चंद्रचूड़ ने पूछा कि आखिर इस फिल्म को बैन क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि अगर लोगों को लगेगा कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, तो वो नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि देश के कई ऐसे हिस्सों में ये फिल्म चल रही है जहाँ की डेमोग्राफी पश्चिम बंगाल की तरह ही है, फिर इस फिल्म को अनुमति क्यों नहीं दी गई? सिंघवी ने राज्य सरकार के अधिकारों का जिक्र किया। CJI ने कहा कि राज्य सरकार को सुने बिना वो कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं कर सकते।

संबंधित समाचार

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.