नई दिल्ली। हाल ही संसद से पारित संशोधित नागरिकता कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में दायर आईयूएमएल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अन्य की याचिका पर सुनवाई की तारीख 22 जनवरी तय की है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को संशोधित नागरिकता कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने का फैसला किया है।
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कांग्रेस और त्रिपुरा के पूर्व महाराज की याचिकाओं पर वह 18 दिसम्बर को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दोनों याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अपील की थी।