लोन मॉरेटोरियम केस: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पूरी तरह से ब्याज माफी संभव नहीं, मॉरेटोरियम अवधि बढ़ाने से किया इंकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को लोन मॉरेटोरियम पॉलिसी में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह सरकार को पॉलिसी पर कोई भी निर्देश नहीं दे सकती और लोन मॉरेटोरियम की अवधि छह महीने से अधिक बढ़ाए जानें से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार, RBI द्वारा 31 अगस्त 2020 से आगे ऋण किस्त स्थगन अवधि का विस्तार नहीं करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि यह नीतिगत निर्णय है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह केन्द्र के राजकोषीय नीतिगत निर्णयों की न्यायिक समीक्षा तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि यह गलत या मनमाने ढंग से ना बनाई गई हो।

लोन मोरेटोरियम केस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को आर्थिक फैसले लेने का अधिकार है क्योंकि महामारी के चलते सरकार को भी आर्थिक नुकसान हुआ है। कोर्ट ने कहा कि 31 अगस्त के बाद मोरेटोरियम की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती।

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