नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 अक्टूबर तक लागू अनलॉक-5 की गाइडलाइंस को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इसमें कहा गया है कि सतर्कता के साथ अग्रसर। अनलॉक-5 के लिए दिशा निर्देश 30 सितंबर को जारी किए गए थे, जो कि अब 30 नवंबर तक लागू रहेंगे।
वहीं, कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। एक राज्य में या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं के मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
ज्ञात हो कि 30 सितंबर को जारी किए गए आदेश में गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को फिर से खोलने की अनुमति दी थी, जिनमें दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही होगी। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी। मनोरंजन पार्कों और इसी तरह के स्थानों को भी पुन: खोलने की अनुमति दी गई थी।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद से 100 व्यक्तियों से ज्यादा संख्या के साथ आयोजनों की निश्चित शर्तों के साथ अनुमति देने की रियायत दी गई थी। बंद परिसरों में 100 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है बशर्ते हॉल में उपस्थित लोगों की संख्या कुल क्षमता से 50 प्रतिशत से ज्यादा न हो। साथ ही चेहरे पर मास्क पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए हैंड वॉश या सैनिटाइजर का प्रबंध अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।