न्यूज़ डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 के नोटों को वापस लेने का फैसला कर लिया है। रिजर्व बैंक ने यह फैसला 19 मई को किया था। तब से ही लोगों के मन इस तरह के सावाल उठ रहे हैं कि आखिर इन नोटों को कहां और कैसे बदला जाएगा।
अब रिजर्व बैंक ने यह साफ कर दिया है कि 23 मई से नागरिक देश भर के किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपये का नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। हालांकि ग्रामीणों के लिए अभी भी इसे बदलने को लेकर समस्या कायम ही है। इसका सबसे कारण यह है कि कुछ ग्रामीण इलाकों में अभी भी बैंकों की ब्रांच मौजूद नहीं है। ऐसे में रिजर्व बैंक ने ग्रामीणों के लिए खास तरह की सुविधा दी गई है।
RBI ने ग्रामीणों को दी है यह खास सुविधाRBI ने ग्रामीणों के लिए 2,000 रुपये के नोट को एक्सचेंज कराने के लिए खास तरह की सुविधा को शुरू किया है। इसके बाद अब ग्रामीणों को शहर का चक्कर नहीं लगाना होगा। वे गांवों में ही रहकर इन नोटों को बदल पाएंगे। दरअसल RBI ने यह व्यवस्था की है कि 2 हजार के नोटों को बैंकों के अलावा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर पर भी एक्सचेंज किया जा सकेगा। ये सेंटर गांवों और छोटे कस्बों में स्थित होते हैं। गांवों में रहने वाले लोग इन सेंटर्स पर जाकर आसानी से 2 हजार के नोट को एक्सचेंज करा पाएंगे।
क्या होते हैं ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंटबिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर बैंक ब्रांच की ही एक विस्तारित शाखा है जो कि ग्राहकों को गांव और छोटे कस्बों में जहां पर बैंक नहीं है वहां पर बैंकिंग सेवाएं देते हैं।
RBI ने साल 2006 में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर्स या फिर बिजनेस फैसिलिटेटर्स जैसे कि नॉन बैंक इंटरमीडियरीज के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। RBI ने तय की है एक्सचेंज लिमिटरिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अकाउंट होल्डर्स 1 दिन में 4 हजार रुपये तक की सीमा के साथ 2 हजार रुपये के नोट को बदलवा सकते हैं। हालांकि इसके लिए बैंक अकाउंट का होना जरूरी है। वहीं किसी बैंक से जाकर नोट को बदलवाने के लिए बैंक अकाउंट होने की बाध्यता नहीं है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोई भी नागरिक किसी भी बैंक से एक बार में 20,000 रुपये तक की सीमा तक 2 हजार रुपये के नोट को बदल सकता है। इसके लिए बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है। नोट बदलवाने के प्रोसेस के लिए कोई भी फीस या चार्ज नहीं लिया जाएगा।