नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोयला घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने दिलीप रे को मिली तीन साल की सजा को सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने झारखंड में 1999 में कोयला खदान आवंटन में अनियमितताओं जुड़े एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय को सोमवार को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। दिलीप राय (68) तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे।
अदालत ने कहा था कि सफेदपोश लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराध साधारण लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों से अधिक खतरनाक हैं क्योंकि इससे जनता के मनोबल पर असर पड़ता है।
विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्यानंद गौतम तथा कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड (सीटीएल) के निदेशक महेन्द्र कुमार अग्रवाल को भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई। बनर्जी और गौतम अब 80 साल के तथा अग्रवाल 75 साल के हो चुके हैं।
अदालत ने हालांकि इन लोगों को जमानत प्रदान कर दी थी, जिससे कि वे फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में संपर्क कर सकें। अदालत ने राय पर 10 लाख रुपये का, बनर्जी तथा गौतम पर दो लाख रुपये का तथा अग्रवाल पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।