महाराष्ट्र : मुंबई में और सख्त हुए कोरोना नियम, मरीज के संपर्क में आए तो हो जाएं क्वारंटाइन, वरना होगी जेल, मास्क पहनना हुआ अनिवार्य

नई दिल्ली। महाराष्ट्र और मुंबई में कोविड-19 से हालात चिंताजनक होने के कारण, अधिकारियों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें होम क्वारंटाइन और सील बिल्डिंग का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जा सकती है।

मुंबई में गुरुवार को वायरल संक्रमण के कारण 736 ताजा मामले और तीन मौतें दर्ज की गईं। यह 6 जनवरी (795 नए मामलों) के बाद से शहर में देखे जाने वाले दैनिक मामलों की सबसे अधिक संख्या है। मुंबई का कुल केसलोड 316,487 हो गया है जबकि 11,432 लोग अब तक इस बीमारी से मर चुके हैं। शहर का सक्रिय केसलोट 4,782 है।

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने होम क्वारंटाइन के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और फिर उन्हें महामारी संबंधी रोग अधिनियम, 1897 के तहत अनिवार्य इंस्टीट्यूश्नल क्वारंटाइन के लिए भेजने का फैसला किया है। कोविड-19 पॉजिटिव लोगों के हाई रिस्क वाले कॉन्टेक्ट यदि होम क्वारंटाइन नहीं होते हैं तो उनको मुंबई में छह महीने की कैद, या कम से कम 200 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

गौरतलब है कि कोरोना ने दुनियाभर में जमकर आतंक मचाया। ऐसे में हर दवा उम्मीद बंधा रही है। भारत की बात करें तो 29 जनवरी तक देश में लोगों को टीके की खुराकें देने के मामले में भारत पांचवें स्थान पर है। मंत्रालय ने बताया कि 31 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में उपचाराधीन मामलों की संख्या 5000 से कम है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में उपचाराधीन मामलों की संख्या चार है, वहीं दमन और द्वीव तथा दादर और नगर हवेली में छह है। कोविड-19 के 79.69 प्रतिशत उपचाराधीन मामले पांच राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों से हैं। मंत्रालय ने कहा, दो राज्यों केरल और महाराष्ट्र में देश के कुल उपचाराधीन मामलों के 69.41 प्रतिशत मामले हैं।

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