नई दिल्ली। 31 दिसंबर आज साल का आखिरी दिन है। कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते ही नए साल का इस बार का जश्न भी फीका पड़ सकता है। कोविड-19 के नियमों का अच्छे से पालन हो इसके लिए देश के अलग-अलग राज्यों में प्रशासन ने कड़ी पाबंदियां लगाई हैं। दिल्ली में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा देश के कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। इसलिए अगर आज के दिन आप नए साल के जश्न मनाने और पार्टी के बारे में सोच रहे हैं तो उसके पहले प्रशासन की पाबंदियां और एडवाइजरी पर आपको एक नजर डाल लेना चाहिए।
दिल्ली में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को एडवाइजरी जारी की और कहा कि बिना पास वाले वाहनों को 31 दिसंबर को कनॉट प्लेस (सीपी) में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली पुलिस की यह सलाह है सभी निजी और सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर लागू है और यह नियम शहर में गुरुवार सुबह 8 बजे तक लागू रहेगी।
नए साल की पूर्व संध्या पर साकेत, ग्रेटर कैलाश, लाजपत नगर, न्यू फ्रेंडस कॉलोनी, हौज खास, डिफेंस कॉलोनी, वसंत विहार, आरके पुरम, नेहरू प्लेस, द्वारका पालम एयरपोर्ट, राजौरी गार्डन, अशोक विहार, मॉडल टाउन एरिया, आदि जगहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहकर यातायात संचालन करेगी।
नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर) पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नई गाइडलाइंस तैयार की है। डीएमआरसी की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, गुरुवार रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। डीएमआरसी ने यात्रियों को गाइडलाइंस के अनुसार ही यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी है।
मुंबई पुलिस ने भी नए साल के शाम में होने वाली जश्न पर पाबंदी लगाई है। मुंबई पुलिस ने 31 दिसंबर के मद्देनजर गाइडलाइंस जारी की है। रात 11 से 6 बजे के तक होटल, पब, बार बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पटाखे फोड़ने पर भी पाबंदी लगाई गई है।