रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में नई कोविड पाबंदियों का ऐलान किया है। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हर जिले में किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग (भीड़ जुटाना) को बैन कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को खास निर्देश दिए हैं कि अगर उनके जिले में 4 फीसदी से ऊपर का पॉजिटिविटी रेट है तो वो जल्द से जल्द सख्त कदम उठाएं।
- सरकार की तरफ से कहा गया है कि 4 फीसदी से ऊपर पॉजिटिविटी रेट जाने पर उस जिले के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, मॉल सिनेमा हॉल, मैरिज प्लेस, होटल, रेस्तरां और ऑडिटोरियम को बंद कर दिया जाए। इसके अलावा उन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। ये नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा।
- इसके अलावा सरकार ने हर जिले में जुलूसों, रैलियों, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही रेलवे स्टेशनों और सीमाओं पर COVID-19 की रैंडम टेस्टिंग के आदेश दिए हैं।
- इसके अलावा अस्पताल में बेड की डेली अपडेट, दवाओं का स्टॉक और ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी देने के लिए कहा है।
- इसके अलावा नॉन कमर्शियल एक्टिविटी पर सख्ती से रोक लगानी होगी। इसके लिए वहां पर धारा 144 तथा महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- सरकार ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस टर्मिनलों पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया जाए।
1059 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की आज पहचान हुई वहीं 21 मरीज़ स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज/रिकवर्ड हुए। #ChhattisgarhFightsCorona@TS_SinghDeo @ChhattisgarhCMO @VinodSevanLal pic.twitter.com/r0dKB3gEJc
— Health Department CG (@HealthCgGov) January 4, 2022
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कई जिले ऐसे हैं, जहां पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से भी ऊपर है। इनमें रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर प्रमुख है। रायपुर के अंदर संक्रमण दर 5.74 फीसदी है। माना जा रहा है कि इन जिलों में आज रात से ही सख्त पाबंदी लागू हो सकती हैं।