ऐसिड अटैक सर्वाइवर पर बनी फिल्म ’छपाक’ छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऐसिड अटैक सर्वाइवर पर बनी फिल्म ’’छपाक’’ को राज्य माल और सेवा कर से राहत देने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमा घरों को निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी। आयुक्त राज्य वाणिज्यिक कर जीएसटी भवन नवा रायपुर ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर, संयुक्त आयुक्त और सहायक आयुक्त राज्य कर छत्तीसगढ़ शासन को फिल्म ’छपाक’ के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धन राशि की पूर्ति किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए है। जारी निर्देश में कहा गया है कि फिल्म में प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमा घरों-मल्टीप्लेक्स के प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। सिनेमा घरों-मल्टीप्लेक्स के स्वामियों को इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियत अवधि जो 10 जनवरी 2020 से छः माह तक की होगी, इसके अंदर प्रदर्शित होने वाली उक्त फिल्म के लिए एस.जी.एस.टी. की धनराशि को घटाकर दर्शकों को टिकटों का विक्रय किया जाएगा। उक्त फिल्म में आगणित राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) की धन राशि को सिनेमा घरों-मल्टीप्लेक्स के स्वामियों द्वारा अपने पास से, राजकोष में उसी विहित प्रक्रिया के अनुसार जमा की जाएगी, जैसा कि उक्त फिल्म के अतिरिक्त प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों हेतु विहित है। सिनेमा घरों-मल्टीप्लेक्स को उनके द्वारा जमा किए गए एस.जी.एस.टी. के समतुल्य धन राशि जो उनके द्वारा दर्शकों को विक्रय किए गए टिकट में घटाई गई है, इसकी प्रतिपूर्ति पृथक से जारी प्रक्रिया अनुसार की जाएगी। इस संबंध में राज्य कर आयुक्त द्वारा सभी कलेक्टरों और राज्य कर सेवा के संयुक्त आयुक्तों को पत्र जारी किया गया है। इसमें निर्देशित किया है कि वे उक्त निर्देशों के पालन हेतु अपने क्षेत्र के सिनेमा घरों-मल्टीप्लेक्स से संपर्क स्थापित कर यह सुनिश्चित करें कि राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली राहत का लाभ दर्शकों को मिल सकें।

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