नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वाहनों की आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग को अनिवार्य (Dual Airbags Mandatory) कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि एयरबैग को जरूरी करने के लिए सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि वाहनों में आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले यात्री के लिए एयरबैग को अनिवार्य करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। ज्ञात हो कि उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर समिति ने इसके बारे में सुझाव दिया था।
Government has made it mandatory for vehicle manufacturers to fit airbag for the person occupying the front seat other than the driver.
It is applicable on vehicles manufactured on & after 1st
April, 2021 in case of new models, & 31st August, 2021 in case of existing models.— MORTHINDIA (@MORTHIndia) March 5, 2021
पुरानी कारों के लिए है एयरबैग लगाने ये नियम
मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल, 2021 के पहले दिन या उसके बाद मैन्युफैक्चर किए नए वाहनों में आगे की सीट के लिए एयरबैग जरूरी होगा। वहीं पुराने वाहनों के संदर्भ में मंत्रालय ने कहा है कि 31 अगस्त, 2021 से मौजूदा मॉडलों में भी आगे की ड्राइवर की सीट के साथ एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा। इस कदम से दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
इससे 5,000- 8,000 रुपये तक महंगी हो जाएगी कार
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो इस नियम के लागू होने से और एक अतिरिक्त एयरबैग के जुड़ने से छोटी हैचबैक की कीमतों में 5,000- 8,000 रुपये की वृद्धि होने की संभावना है।
क्यों जरूरी है एयरबैग्स?
कारों में एयरबैग्स दुर्घटना में ड्राईवर और बगल में बैठे पैसेंजर की जान बचाने का कम करते हैं। जैसे ही गाड़ी की टक्कर लगती है, ये गुब्बारे की तरह खुल जाते हैं और जिससे कार में बैठे लोग कार के डैशबोर्ड या स्टेयरिंग से टकरा नहीं पाते और जान बाच जाती है।
ऐसे काम करते हैं एयरबैग्स
कार के बंपर पर एक इंपैक्ट सेंसर लगा होता है जैसे ही गाड़ी किसी चीज से टकराती है तो इंपैक्ट सेंसर की मदद से एक हल्का सा करंट एयरबैग के सिस्टम में पहुंच जाता है, और एयरबैग्स के अंदर sodium azide गैस भरी होती है उस गैस को वह गैस फॉर्म में प्ले आता है पहले यह किसी और फॉर्म भरी होती है जैसे इंपैक्ट सेंसर करंट भेजता है वह चीज गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है।
The Ministry has issued a notification in this regard on 2nd March, 2021 mandating airbag for the co-driver in respect of motor vehicles used for the carriage of not more than eight passengers in addition to the driver. pic.twitter.com/8p9gzYacIn
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) March 6, 2021